प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक खुलेंगीं दुकानें
इन्दौर जिला के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव ने 26 मार्च को नये कफ्र्यू आदेश जारी किये हैं, उसके अन्तर्गत दैनिक जीवन की आवश्यक/बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे- सब्जियां, ब्रेड, अनाज, दूध, डेरी एवं किराने का सामान, पेयजल, जीवन रक्षक वस्तुएं आदि की दुकाने-आउटलेट, आगामी आदेश तक प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 01-00 बजे तक खुली रहेंगी।
प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक खुलेंगीं दुकानें