कफ्र्यू में वाहन चालन संबंधी आदेश दो

कफ्र्यू में वाहन चालन  संबंधी आदेश
दो पहिया वाहन पर एक और चार पहिया पर दो से अधिक प्रतिबंधित
 इन्दौर जिला के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने 26 मार्च को नये कफ्र्यू आदेश जारी किये हैं, उसके अन्तर्गत 28 मार्च से 4 अप्रैल तक वाहन चालन के नये निर्देश हैं। एक दिन विषम नम्बर के वाहन, दूसरे दिन सम नंबर के वाहन तथा अगले दिन पूर्णतः वाहन बंद रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसमें भी दो पहिया वाहन का संचालन वाहन चालक द्वारा ही किया जाएगा। पीछे सवारी बैठाने पर पूर्णत प्रतिबंध है। समस्त चार पहिया वाहनों में भी दो व्यक्तियों से अधिक का बैठना प्रतिबंधित किया गया है। अर्थात् दो पहिया वाहन में केवल वाहन चालन और चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त एक और व्यक्ति बैठ सकेगा। किन्तु सभी वाहनों को सम, विषम और पूर्णतः बंद का पालन करना ही पड़ेगा। सम/विषम व बंद के आदेश निम्न प्रकार से हैं-
 28/3  ODD   (विषम) नंबर की गाडियां
29/3  EVEN   (सम) नंबर की गाडियां
30/3  पूर्णतः बंद
31/3  ODD   (विषम) नंबर की गाडियां ।
 01/4  EVEN  (सम) नंबर की गाडिया
 02/4   पूर्णतः बंद
 03/4  ODD   (विषम) नंबर की गाडियां ।
04/4  EVEN  (सम) नंबर की गाडियां
05/4   पूर्णतः बंद
 06/4   (विषम) नंबर की गाडियां
 07/4  EVEN   (सम) नंबर की गाडियां
08/4   पूर्णतः बंद
09/4  ODD   (विषम) नंबर की गाडियां
10/4  EVEN   (सम) नंबर की गाडियां
11/4  पूर्णतः बंद द्य
12/4  ODD   (विषम) नंबर की गाडियां
13/4   EVEN  (सम) नंबर की गाडियां 
14/4  पूर्णतः बंद


जनता से अपेक्षा है कि नियमों का पूर्णतः पालन करे।